Swati Maliwal assault: Arvind Kejriwal के साथी बिभव कुमार की कानूनी जब्ती को 22 जून तक बढ़ा दिया गया।

Swati Maliwal assault: Arvind Kejriwal के साथी बिभव कुमार की कानूनी जब्ती को 22 जून तक बढ़ा दिया गया।
         Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal /Getty Images

 

दिल्ली के न्यायालय (Delhi High court) ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) के साथी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत को 22 जून तक बढ़ा दिया, जिन्हें AAP की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमले (Swati Maliwal assault) के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Arvind Kejriwal के साथी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) ने 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप लगाया है।

कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का सामर्थ्य प्रदर्शित किया, जिन्होंने 22 जून तक उनकी हिरासत बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस को उन्हें उसी दिन पुनः पेश करने के लिए निर्देश दिए।

Arvind Kejriwal के साथी बिभव कुमार की जमानत याचिका निरस्त।

मजिस्ट्रेट अदालत ने श्री कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उच्च न्यायालय के रुख करने से पहले। अदालत ने कहा था कि पीड़िता, श्रीमती मालीवाल, “डरी हुई” थीं और उन्हें आशंका थी कि जमानत मिलने पर श्री कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

अदालत ने भी यह कहा था कि पीड़िता की चोटें व्यक्तिगत और श्री कुमार के खिलाफ आरोप गंभीर और संगीन थे।

श्रीमती मालीवाल की प्राथमिकी (Swati Maliwal assault) के अनुसार, 13 मई को श्री कुमार ने मुख्यमंत्री के आवास पर उनकी छाती, पेट और पेल्विक क्षेत्र पर हमला किया था।

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